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यदि मृतक ने कोई वैध वसीयत नहीं छोड़ी है (अर्थात जिस पर हस्ताक्षर, साक्ष्य और दिनांक अंकित हो) तो कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 'बिना वसीयत' हुई है। इस मामले में, अलग नियम लागू होते हैं। अधिकांश मामलों में, जीवित पति या पत्नी या सिविल पार्टनर मृतक की व्यक्तिगत संपत्ति (जिसे कभी-कभी 'चैटल' कहा जाता है) के साथ-साथ संपत्ति के पहले £270,000 का उत्तराधिकारी होगा। इसके अलावा, वे संपत्ति से शेष संपत्ति का आधा हिस्सा पाने के हकदार होंगे। कुछ मामलों में, मृतक के बच्चे या नाती-नातिन शेष राशि का आधा हिस्सा पाने के हकदार हो सकते हैं। निकटतम जीवित रिश्तेदार (जैसे पति या पत्नी, सिविल पार्टनर, बच्चे आदि) प्रतिनिधित्व अनुदान के लिए आवेदन करके संपत्ति से निपटने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विवरण https://www.gov.uk/applying-for-probate पर पाया जा सकता है। हालाँकि, बिना वसीयत के मरने का हमेशा यह मतलब नहीं होता है कि प्रोबेट की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, यदि मृतक ने केवल बचत छोड़ी है या यदि किसी संपत्ति का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के साथ 'संयुक्त किरायेदार' के रूप में था)। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिना वसीयत के नियम जटिल हैं और आपको यह जानने के लिए किसी पेशेवर से बात करने की आवश्यकता हो सकती है कि आपको संपत्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए।
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